नगर परिषद – नगर पंचायत संपत्ति कर,तथा भाडेपट्टा स्थानांतरण के लिये अध्ययन समूह

– काटोल नगर परिषद के मुख्य अधिकारी धनंजय बोरिकर को अध्ययन समूह में सदस्य के रूप में नियुक्ती

काटोल :- काटोल नगर परिषद के पूर्व नगराध्यक्ष तथा काटोल कृषि उपज बाजार समिति के अध्यक्ष चरण सिंह ठाकुर द्वारा नगर परिषद और नगर पंचायत की संपत्तियों के हस्तांतरण तथा भाडे पट्टा नवीनीकरण के लिए नये मसौदा नियमों को निर्धारित करने के लिए एक अध्ययन समूह के गठन की मांग की गयी थी। जिस पर राज्य सरकारने गहन अभ्यास कर इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा एक अध्ययन समूह स्थापित करने के लिए,आदेश निर्गमित किया है, महाराष्ट्र सरकार आदेश क्रमांक नपा-1223/प्र.क्र.182/न.वि-26, शहरी विकास मंत्रालय, मुंबई, यह अध्ययन समुह महाराष्ट्र नगर पालिकाओं की अचल संपत्ति का हस्तांतरण, नगर पंचायत और नगर पालिका अधिनियम, 1965 नगरपालिका अधिनियम, 1965 की धारा 92 के तहत किराया, पट्टा और पट्टे के नवीनीकरण के संबंध में प्रावधान उपलब्ध हैं।

इस प्रावधान के अनुसार, महाराष्ट्र नगर निगम (अचल संपत्ति का हस्तांतरण) नियम, 1983 को प्रकाशित किए गए हैं .जो की20 सितंबर 2019को प्रकाशित किये गये थे। चूंकि नगर परिषदों और नगर पंचायतों की प्रारूप अलग-अलग है, इसलिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। यह मांग पूर्व नगराध्यक्ष चरणसिंह ठाकूर द्वारा की गयी थी. जिसमें स्थावर मालमत्ता स्थानांतरण, किराया पट्टा, किराया तथा भाडे पट्टा के नवीनीकरण के संबंध में नये मसौदा नियमों को तय करने के लिए एक अध्ययन समूह बनाने के लिए जारी किये गये है.इस आदेश के अनुसार, आयुक्त और निदेशक नगर परिषद प्रशासन बेलापुर महाराष्ट्र राज्य – सदस्य मनोज रानाडे की अध्यक्षता में – संयुक्त सचिव/उप सचिव कानून एवं न्याय,विद्या हम्पय्या-उप सचिव शहरी विकास विभाग, अनिरुद्ध जेवलिकर-उप सचिव शहरी विकास, जमीर लेंगरेकर-अपर आयुक्त उल्हास नगर महानगर पालिका, धनंजय बोरिकर मुख्याधिकारी नगर परिषद काटोल, और विलास धईंजे कक्ष अधिकारी शहरी विकास विभाग.

इस सात सदस्यीय अध्ययन समूह द्वार, 1983 में राज्य के विभिन्न नगर परिषदों, नगर पंचायतों में संपत्ति हस्तांतरण के सुधार के लिए प्रारूप निर्धारित करने और नगर परिषदों और नगर पंचायतों और व्यापक जनता की आय तय करने के नियमों को निर्धारित करने के लिए की गई है। आदेश में तीन सप्ताह के भीतर मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की बात कही गई है। यह आदेश शहरी विकास विभाग की उप सचिव विद्या हम्पय्या के हस्ताक्षर से जारी किया गया है.

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