ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न को दोबारा फाइल किया जा सकता है? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जिसे ITR-U के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया कि टैक्सपेयर संबंधित एसेसमेंट ईयर के अंत से दो साल के भीतर यह अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
ITR Filing 2024: क्या आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई गलती की है? अब आप इसे फिर से फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जिसे ITR-U के नाम से भी जाना जाता है, पहले से दाखिल ITR में की गई गलतियों या चूक को सुधारने का एक तरीका है। यह अनिवार्य रूप से आपको किसी खास एसेसमेंट ईयर के लिए अपना रिटर्न फिर से दाखिल करने की अनुमति देता है। यह इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 139 में सबसेक्शन 8A में है। जो अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है। 2022 में केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया कि टैक्सपेयर संबंधित एसेसमेंट ईयर के अंत से दो साल के भीतर यह अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जो अतिरिक्त टैक्स के भुगतान के अधीन है।
अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न प्रावधान क्यों?
इस प्रावधान की शुरुआत केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने के दौरान किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह प्रावधान टैक्सपेयर्स को टैक्स उद्देश्यों के लिए अपनी आय का सही एसेसमेंट करने में किसी भी चूक या त्रुटि को सुधारने की अनुमति देगा। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे मामलों में जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्सपेयर द्वारा छूटी हुई आय की पहचान करता है, इसमें आमतौर पर एक लंबी न्यायनिर्णयन प्रक्रिया शामिल होती है। प्रस्ताव का उद्देश्य टैक्सेयर्स में विश्वास पैदा करना है। उन्होंने कहा था कि यह स्वैच्छिक टैक्स अनुपालन की दिशा में एक पॉजिटिव कदम है।
कौन दाखिल कर सकता है अपडेटेड ITR?
इनकम टैक्स इंडिया द्वारा अपनी वेबसाइट पर उल्लिखित डिटेल के मुताबिक यह खंड निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति अपडेटेड रिटर्न जमा कर सकता है, भले ही उन्होंने लागू एसेसमेंट ईयर के लिए पहले मूल, बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल किया हो। संबंधित एसेसमेंट ईयर के समापन से 24 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके तहत अपडेटेड रिटर्न जमा नहीं किया जा सकता है। आप एसेसमेंट ईयर (एवाई) 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21) के लिए ITR-U 31 मार्च 2025 तक दाखिल कर सकते हैं। आप एसेसमेंट ईयर 2022-23 (वित्तीय वर्ष 2021-22) के लिए ITR-U 31 मार्च 2026 तक दाखिल कर सकते हैं।
कब नहीं कर सकते हैं ITR-U फाइल
अगर अपडेटेड रिटर्न किसी नुकसान की रिपोर्ट करने वाले रिटर्न से संबंधित है, तो उसे जमा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना स्वीकार्य नहीं है, अगर ऐसा करने से टैक्सपेयर द्वारा दाखिल ऑरिजनल, संशोधित या बिलेडेट रिटर्न के आधार पर गणना की गई टैक्स देयता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त अपडेटेड रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है, अगर इससे टैक्सपेयर द्वारा दाखिल ऑरिजनल संशोधित या बिलेटेड रिटर्न के आधार पर देय रिफंड में वृद्धि होती है।
कैसे करें अपडेटेड ITR फाइल
ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइलिंग विधियों में से किसी एक को चुनें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
अपने अकाउंट में लॉग इन करें।
ITR-U फॉर्म चुनें और फाइलिंग प्रक्रिया शुरू करें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ITR-U फॉर्म डाउनलोड करें।
फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।
सुनिश्चित करें कि सभी त्रुटियां या चूक ठीक कर दी गई हैं।
आय, कटौती और छूट के प्रूफ जैसे जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
किसी भी बकाया टैक्स को जमा करें।
अगर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की जरुरत के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, तो टैक्स सलाहकार से सलाह लें।