उद्योगपति उदय भास्कर नायर के खिलाफ गैर जमानती वारंट

नागपुर :- केरल की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 लाख रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में व्यवसायी उदय भास्कर नायर के खिलाफ गैर- जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। शिकायतकर्ता राजशेखर पलियार ने खुद नागपुर आकर अंबाझरी पुलिस स्टेशन को यह वारंट सौंपा.

शिकायतकर्ता के अनुसार, पलियार उदय भास्कर नायर के अधीन मुख्य महाप्रबंधक के रूप में काम करते थे। नायर को एक कंपनी शुरू करने और अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। इसके बाद राजशेखर पलियार ने अपनी मौसी से 10 लाख रुपये लेकर नायर को दे दिए. 2016 से, पलियार अपने मूल केरल लौट आए। पलियार से नायर 10

■ केरल कोर्ट का आदेश अंबाझरी पुलिस को सौंपा गया

बार- बार रुपये वापस करने की मांग की गई। इसके चलते नायर ने पलियार को 10 लाख का चेक दिया. पलियार ने चेक को केरल के फेडरल बैंक में जमा किया। हालाँकि, खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक अनादरित (बाउंस) हो गया। इसलिए, पलियार ने केरल के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में नायर के खिलाफ एक आवेदन दायर किया। कोर्ट ने नायर को बार- बार अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया. अब भी कोई उत्तर नहीं। इसलिए, अदालत ने 6 जनवरी को नायर के खिलाफ गैर- जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, नायर को 24 फरवरी तक केरल कोर्ट में पेश किया जाना है.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा लाभ घ्या, महावितरणचे ग्राहकांना आवाहन

Wed Feb 21 , 2024
नागपूर :-  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशभर सुरू करण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री – सूर्यघर मोफत वीज योजने’त तीन किलोवॅट क्षमतेच्या छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून प्रत्येक कुटुंबाला 78 हजार रुपयांपर्यंत सबसिडी देण्यात येणार असून वीज ग्राहकांनी या योजनेचा लवकरात लवकर लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी मंगळवारी केले. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com