नरेंद्र मोदी का वारकरी की वेशभूषा का होर्डिंग्स आचार संहिता का उल्लंघन नहीं – चुनाव अधिकारी

– आपले सरकार सेवा केन्द्र पर हुई कार्यवाही,जनलोकपाल संघर्ष समिति ने की थी शिकायत

नागपुर :- देश में अठारहवीं लोकसभा के आम चुनाव 19 अप्रैल 2024 से 7 चरणों में संपन्न होने वाले हैं।

देश में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रुप से संपन्न होने के उद्देश्य से भारतीय चुनाव आयोग ने सभी राजनैतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए भारतीय दंड संहिता और लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक आदर्श आचार संहिता लागू की हैं।

इस कानून का उल्लंघन करने पर दोषी लोगों,उम्मीदवारों पर कठोर कार्यवाही करने का प्रावधान होने के बावजूद नागपुर शहर में जगह-जगह राजनैतिक दलों के नेताओं,लोगों द्वारा आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा हैं।

इन अपराधियों पर कार्यवाही करने के लिए लिये चुनाव प्रशासन धृतराष्ट्र की भूमिका में दिखाई दे रहा हैं।

जनलोकपाल संघर्ष समिति के संयोजक राजेश पौनीकर ने शनिवार को आचार संहिता कार्यालय में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सीईओ सौम्या शर्मा को फोन करके 2 शिकायतें दर्ज की थी।जिसमें पहली शिकायत मध्य नागपुर, नालसाहब चौक,टिमकी रोड पर आपले सरकार सेवा केन्द्र में सरकारी योजनाओं के फलक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो का उपयोग किया गया था,जो कि आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन हैं।

इसी प्रकार से शहर के अनेक आपले सरकार सेवा केन्द्रों पर भी इसी तरह के अवैध रुप से बड़े-बड़े फलक लगे हुए हैं। जो कि मतदाताओ को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे थे।

पौनीकर की शिकायत पर चुनाव अधिकारी ने संबंधित आपले सरकार सेवा केन्द्र पर तथा अन्य आपले सरकार सेवा केन्द्रों पर कार्यवाही करने की जानकारी विभाग के सीईओ कपिल नामक अधिकारी ने रविवार को दोपहर को पौनीकर को फोन पर दी।

पौनीकर ने दूसरी शिकायत में छत्रपति चौक पर प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी को एक वारकरी की वेशभूषा में मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जीताने की अपील करते हुए लगे हुए बड़े होर्डिंग्स की थी।

इस दूसरी शिकायत पर सीईओ कपिल ने अपनी सफाई में इस होर्डिंग्स में कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन करने का आक्षेप नहीं दिखाई देने की जानकारी दी।

सीईओ कपिल को पौनीकर ने आदर्श आचार संहिता में लागू शर्तों में वोट मांगने के लिए जाति और सांप्रदायिक भावना की अपील करना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया हैं,इसकी जानकारी चुनाव अधिकारी को देने पर भी उन्होंने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना और इस विषय पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर लिखित रूप में चुनाव विभाग में शिकायत दर्ज करने की सलाह दी हैं।

जनलोकपाल संघर्ष समिति के संयोजक राजेश पौनीकर ने सोमवार को लिखित रूप में शिकायत दर्ज करने की जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव अधिकारीयों को शिकायत करने के बावजूद भी दोषीयों पर कठोर कार्यवाही नहीं करने और दोषीयों को बचाने पर चुनाव प्रशासन की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए सत्तापक्ष के हित में काम करने का आरोप लगाया हैं।

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