सत्यापन अभियान के तहत वास्तविक पंजीकृत डीलरों को परेशान न किया जाए – डॉ. दीपेन अग्रवाल

सत्यापन अभियान जीएसटीआईएन द्वारा चिनहित किए गए डीलरों के लिए है, सभी पंजीकृत डीलरों के लिए नहीं : विजय ऋषि, आयुक्त, सीजीएसटी

नागपूर :- कैमिट के अध्यक्ष और जीएसटी शिकायत निवारण समिति नागपुर जोन के सदस्य डॉ दीपेन अग्रवाल के नेतृत्व में चैंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (कैमिट) के प्रतिनिधिमंडल ने विजय ऋषि, आयुक्त सीजीएसटी, (नागपुर-1) से मुलाकात की और व्यापार समुदाय की ओर से कैमिट दुपट्टा और पुष्प गुच्छ के साथ उनका स्वागत किया।

डॉ. दीपेन अग्रवाल ने विजय ऋषि का स्वागत करते हुए कहा कि फर्जी पंजीकरण के खिलाफ विशेष अखिल भारतीय अभियान के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के हालिया निर्देशों के बारे में मीडिया रिपोर्टों और वायरल शोशियल मीडिया संदेशों ने व्यापारिक समुदाय में राजस्व अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न की आशंका पैदा कर दी है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि 4 मई, 2023 को जारी निर्देश विभाग की मंशा के बारे में स्वतः स्पष्ट है। उन्होंने विजय ऋषि से विभाग का रूख स्पष्ट करने का अनुरोध किया ताकि कर-संग्राहकों (व्यापारियों) को सत्यापन अभियान के बारे में शोशियल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं के डर से बाहर निकाला जा सके।

विजय ऋषि, आयुक्त, सीजीएसटी (नागपुर-1) ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई चिंता की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि सीबीआईसी द्वारा संदिग्ध/फर्जी पंजीकरण का पता लगाने और सत्यापन करने के लिए विशेष अभियान के लिए जारी किए गए वर्तमान दिशानिर्देश ईमानदार करदाताओं के हित में और उनकी सुरक्षा के अलावा सरकार को होने वाले राजस्व नुकसान को भी रोकने है। दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के बाद जीएसटीआईएन द्वारा चिनहित किए गए मामलों और राज्य और केंद्रीय कर अधिकारियों के साथ साझा किए जाने वाले मामलों को ही सत्यापित किया जाएगा। प्रत्येक निर्धारिती/करदाता को सत्यापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी तक नागपुर जोन, जिसमें विदर्भ, नासिक और औरंगाबाद शामिल हैं, में सत्यापन के लिए केवल कुछ सौ करदाताओं की पहचान की गई है, विजय रिसी ने कहा।

शोशियल मीडिया पोस्ट सत्यापन अभियान के दौरान पाई गई छोटी चूक के लिए भारी जुर्माना लगाने का सुझाव दे रही है, इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए आयुक्त सीजीएसटी, (नागपुर -1) ने कहा कि विभाग और व्यापार संघ का एक ही उद्देश है की देश का व्यापारी अधिक से अधिक कानून का अनुपालन करे। करदाताओं द्वारा अनुपालन की सुविधा के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकारी राजस्व से संबंधित न होने वाली छोटी चूक को सहानुभूतिपूर्वक निपटा जाएगा और करदाताओं को इसे सुधारने का समयबद्ध अवसर दिया जाएगा। लेकिन सरकारी राजस्व को सीधे प्रभावित करने वाले डिफॉल्ट से कानून के अनुसार निपटा जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल द्वारा चर्चा और दी गई सुझावों का सहज जवाब देते हुए, विजय ऋषि, आयुक्त सीजीएसटी (नागपुर -1) ने विभाग को एक सेल बनाने और व्यापारियों द्वारा सत्यापन और आसान अनुपालन की सुविधा के लिए करदाताओं के बीच सेल के संपर्क विवरण प्रसारित करने और उनकी शिकायतों को दूर करने का निर्देश दिया।

बैठक में प्रमुख रूप से अतिरिक्त आयुक्त, सीजीएसटी, नेम सिंह और उपायुक्त, सीजीएसटी, रवि जरपुला उपस्थित थे। संजय के. अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट, स्टील एंड हार्डवेयर चैंबर ऑफ विदर्भ, अशोक सांघवी, प्रेसिडेंट, द नागपुर जनरल मर्चेंट एसोसिएशन, गोपाल भांटिया, प्रेसिडेंट, द होलसेल क्लॉथ एंड यार्न मर्चेंट एसोसिएशन, संभूदयाल टेकडीवाल, चार्टर्ड अकाउंट (सीए) और कन्हयालाल मोटवानी , विदर्भ पेन एंड स्टेशनरी एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, कैमिट द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है।

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