जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण पर प्रश्नचिन्ह

– राज्य में छह जिला परिषद अध्यक्षों और पंचायत समिति अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण की घोषणा का मामला
नागपुर: राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है. दूसरी ओर, राज्य में छह जिला परिषद अध्यक्षों और पंचायत समिति अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण की घोषणा करनी होगी, जो समाप्त हो रहा है। तो इस आरक्षण का क्या ? ज्वलंत सवाल !
यह स्पष्ट है कि ओबीसी आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। आयोग एक नई रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा।
हालांकि रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद ही ओबीसी आरक्षण लागू होगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन को साबित करना मुश्किल है। इसलिए सभी का ध्यान आयोग की रिपोर्ट की ओर खींचा गया है. आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में तीन से पांच महीने का समय लगने की उम्मीद है।
इसलिए, सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित करने का फैसला किया। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे और सभी स्थानीय निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है.
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