मूल एवजी कार्ड नहीं होने को आधार बनाकर जिन एवजदार कामगारों स्थायी किये गए कामगारों का वेतन निश्चिती 20 वर्ष पूर्ण होने के बाद से किया जाय
उपदान का भुगतानअधिनियम 1972 की कलम 4 उप खंड (1) के तहत एवजदार कामगार को उपदान पंद्रह दिनों के भीतर अदा किया जाय.
नागपूर :- “अधिसंख्य पद धोका है असली बात तो लाड समिति से वंचित रखना है”,”लाड समिति हर एवजदार का है अधिकार है अधिकार”, “उपदान भुगतान अधिनियम लागु करो लागु करो”, आदि नारे लगते हुए आज गुरुवार दिनांक 1 दिसंबर 2022 को नागपुर महानगरपालिका में कार्यरत एवजदार सफाई जो अधिसंख्य पदों पर सफाई कामगार के रूप में नियमित किए गए हैं जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल कामगार नागपुर महानगरपालिका एवजदार कामगार संघटना के आह्वान पर संविधान चौक पर प्रदर्शन किये. प्रदर्शन के दरम्यान संघटन का एक शिष्टमंडल कामगार नेता भाई जम्मू आनंद के नेतृत्व डॉ. गजेंद्र महल्ले, उपायुक्त, घन कचरा व्यवस्थापन, नागपुर महानगर पालिका से मिलकर ज्ञापन सौंपा. शिष्टमंडल में भाई आनंद के अलावा रमेश गवई, अनीता मेंडे, सुधीर गजभिये, प्रकाश मेश्राम, अनीता मेश्राम, चंद्ररेखा जनबंधु, किशोर महात्रे, चन्द्रकला कोहाड़ और कैलाश मेश्राम उपस्तिथ थे.
प्रतिनिधि मंडल ने 1). अधिसंख्य पदों पर स्थायी किये गए एवजदार कर्मचारियों के साथ भेदभाव सरासर अन्याय है जिसे अविलंब दूर किया जाय. शासन निर्णय अनुसार लाड पागे समिति का लाभ दिया जाय, 2). मूल एवजी कार्ड नहीं होने को आधार बनाकर जिन एवजदार कामगारों को विलम्ब से अधिसंख्य पदों पर स्थायी किया गया ऐसे तमाम कामगारों का वेतन निश्चिती २० वर्ष पूर्ण होने के बाद से किया जाय तथा वेतन लाभ दिया जाय तथा 3). उपदान का भुगतानअधिनियम 1972 की कलम 4 उप खंड (1) के तहत एवजदार कामगार उपदान के लिए पात्र है अतः उन तमाम एवजदार कामगारों को उपदान पंद्रह दिनों के भीतर अदा किया जाय की मांग की.
यूनियन ने आरोप लगाया की निगम प्रशासन ने जानबूझकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2019 को निर्गमित परिपत्रक का मुद्दा क्रमांक “क” अटी व शर्ती (1) को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया. ऐसे कामगार जिन्होंने 20 वर्ष अपने एवजी का कार्यकाल पूरा किया उनमें से कई कामगारों को 20 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद अधिसंख्य पदों पर नियमित नहीं किया गया. नियमित नहीं किये जाने के पीछे जो कारण बताया गया कि उनके पास मूल एवजी नहीं है. जबकि इन कामगारों ने अपना मूल एवजी कार्ड खो देने के समर्थन में हलफनामा भी आरोग्य विभाग के पास जमा कर चुके थे. यंहा तक की मांगरों ने मूल एवजी कार्ड खो देने के बावजूद नौकरी पर कार्यरत होने के प्रमाण जैसे की मनपा के झोन स्टार का मस्टर (हजेरी रजिस्टर), भविस्य निर्वाह निधि में नियमित रूप से दर माह वेतन से किये जानेवाली कटौती जैसे सबूत होने के बावजूद 20 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात स्थायी नहीं किया गया.
उसी प्रकार परिपत्रक का मुद्दा क्रमांक “क” अटी व शर्ती (9) अनुसार उपरोक्त परिपत्रक के शर्ते जिन एवजदार कामगारों को मान्य है उन तमाम कामगारों को लाड पागे समिति लागू होगा. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अधिसंख्य पदों पर जिन एवजदार कामगारों को स्थायी किया गया और वे सेवा से निवृत्त हो गए लेकिन उनके किसी भी परिवार वालों को अब तक लाड पागे समिति का लाभ नहीं दिया गया. जो कि कामगरों के साथ अन्याय है. यूनियन ने यह भी मांग की की तमाम एवजदार कामगार उपदान का भुगतानअधिनियम 1972 की कलम 4 उप खंड (1) के तहत उपदान के हकदार है अतः तमाम एवजदार कामगारों को पंद्रह दिनों के भीतर उपदान अदा किया जाय. प्रदर्शनकारियों को भाई आनंद, रमेश गवई, चंद्रभान गजभिये तथा अनीता मेंडे ने मार्गदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एवजदार कामगार उपस्थित थे.