अब पुलिस स्टेशनके ठानेदार ही होंगे लोक सूचना अधिकारी

– पुलिस अधिक्षकका सुधारित आदेश

नागपुर :- केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 5 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार पहले नागपुर जिला (ग्रामीण) पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस कार्यालय, शाखा प्रमुख / पी.ओ. प्रभारी अधिकारि, उप-विभागीय पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस उपधीक्षक (मुख्यालय) नागपुर इन्हें लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया था , जबकि अप्पर पुलिस अधीक्षक यह प्रथम अपीलीय अधिकारी हुआ करते ,पोलिस थाने में आवेदन देने जानेपर आवेदकका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता था, जिससे आवेदक का समय और पैसा बर्बाद होता था. कुछ आवेदक थाने से संबंधित जानकारी के लिए सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन एवं अपील कर रहे थे, जिससे आवेदनों के निराकरण संबंधि पत्राचार में कार्यालय का समय एवं जनशक्ति बर्बाद हो रही थी.

चूंकि जहां जानकारी उपलब्ध है, उसी कार्यालय के अधिकारी ही लोक सूचना अधिकारी होते है और उनसे ही जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए नागपुर ग्रामीणके पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने अप्रैल 2023 के अपने आदेश द्वारा केंद्रीय सूचना अधिकारी अधिनियम, 2005 के नियम 5 ( 1) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पुराने आदेश को बदलकर सभी शाखा प्रमुखों/आर.पी.एन. मुख्यालय नागपुर/पुलिस स्टेशनों के सभी प्रभारी अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) नागपुर ग्रामीण और उपविभागीय पुलिस अधिकारियों को प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में नामित करने के लिए नए संशोधित आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के अनुसार नागपुर जिले नोडल अधिकारी, सभी लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी को आदेश पारित होने के बाद से केंद्रीय सूचना अधिकारी अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को सख्ती से अमल करने, इस संबंध में एक बोर्ड लगाना लगाने, आरटीआई ऑनलाइन सुविधा में नए जन सूचना अधिकारियों को अपडेट करने, ऑनलाइन/डाक आवेदन और व्यक्तिगत आवेदन, आवेदक द्वारा दायर आवेदन संलग्नक “ए”, “बी”, “सी” , अन्य वरिष्ठों से प्राप्त पत्र और राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त पत्रों को रजिस्टर में दर्ज किया जाए और कार्यालय की प्रतिलिपि को रिकॉर्ड पर रखा जाएगा और संबंधित आवेदन लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई के लिए तुरंत कार्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा और मासिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी , ऐसे संशोधित आदेश जारी किए गए हैं .

पुलिस अधीक्षक का फैसला सराहनीय

पुलिस विभागमे इस सुधार की बहुत जरूरत थी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा थाने में पुलिस अधिकारी को लोक सूचना पदाधिकारी और उपविभागीय पुलिस अधिकारी तथा पुलिस उपाधीक्षक को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित करने का निर्णय बिल्कुल सराहनीय एवं विधिसम्मत है, .उसके लिए महासंघ की ओर से आभार व्यक्त किया जा रहा है. इस निर्णय से आवेदक के समय, परिश्रम एवं धन की बचत होकर आवश्यक सूचना समय पर प्राप्त करने में सुविधा होगी.

शेखऱ कोलते – राज्य कार्याध्यक्ष , माहितीं अधिकार कार्यकर्ता महासंघ

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