नागपूर :- विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ काॅमर्स के अध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा ने बताया कि हाल ही में गत माह चेंबर के प्रतिनिधीमंडल ने नागपुर राज्य जी.एस.टी. विभाग के मुख्य आयुक्त के.सी. जाॅनी (मा. मुख्य आयुक्त, राज्य जी.एस.टी., नागुपर झोन) को जी.एस.टी. एवं उनसे संबंधित कुछ कानूनों को लेकर करदाताओं को परेशानियां व समस्याओं को लेकर प्रतिवेदन दिया था। इससे पहले भी चेंबर के पदाधिकारियों ने जी.एस.टी. में सरलीकरण करने एवं व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए दिल्ली जाकर वित्तमंत्री से भी मुलाकात कर और समय-समय नागपुर में भी केन्द्र व राज्य सरकार एवं विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन दिए गए है। जिसके तहत इस बार जी.एस.टी काउंसिल द्वारा व्यापारियों को कई राहत दी है।
चेंबर के अप्रत्यक्ष कर समिती के संयोजक सी.ए. रितेश मेहता ने बताया कि 22 जून 2024 का जी.एस.टी. काउंसिल की 53वीं सभा हुई, जिसमें व्यापारी समुदाय को कई राहते दी गई है जैसे:
– वर्ष 2017-18,18-19, 19-20 व 20-21 का input tax credit लेने के लिए समय सीमा 30/11/2021 और उपरोक्त वित्तीय वर्षो के लिए सेक्शन 73 के तहत ब्याज और जुर्माना लगाया था, वह पुरी तरह से माफ कर दिया।
– जी.एस.टी काउंसिल ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि करदाता के Cash Ledger में cash जमा है तो विलंब से जी.एस.टी. रिर्टन दाखिल करने पर ब्याज नहीं लगेगा। यह मांग कई समय से चेंबर द्वारा की जा रही थी।
– जी.एस.टी काउंसिल द्वारा E-Registration के लिए व्यापारी का बायोमेट्रिक किया जायेगा, यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे fake/bogus डीलर्स में कमी आएगी।
-यदि जी.एस.टी काउंसिल द्वारा करदाता के विरूद्ध अपील में जाने की लिमिट बढ़ा दी है जिसके तहत ट्रिब्युनल के लिए रू. 20 लाख, हायकोर्ट के लिए रू. 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ कर दी है। इससे सिर्फ जी.एस.टी विभाग सिर्फ बड़े करदाताओं के विरूद्ध ही अपील कर पाएगा।
– खड्डे के सभी प्रकार के carton or boxes पर जी.एस.टी 18% से घटाकर 12% कर दिया है जो व्यापारियों एवं व्यवसायियों के लिए बहुत बड़ी राहत है क्योंकि लगभग सभी उत्पादनों की पैंकिग के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इस जी.एस.टी. कम करने से उत्पादन लागत कम होकर इसका लाभ व्यापारियों के साथ आम जनता को भी मिलेगा।
– जी.एस.टी. काउंसिल द्वारा कई आवश्यक सुविधाओं एवं सेवाओं पर जी.एस.टी. में राहत दी जैसे होस्टल सेवा को जी.एस.टी. से बाहर रखा है इसका सबसे ज्यादा विद्यार्थियों एवं दुसरे शहरों में रहकर काम करने वाले लोगों को मिलेगा।
चेंबर के अध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा एवं अप्रत्यक्ष कर समिती के संयोजक सी.ए. मेहता ने कहा कि इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर जी.एस.टी काउंसिल द्वारा स्पष्टीकरण करते हुये राहते भी दी है। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर जी.एस.टी काउंसिल द्वारा स्पष्टीकरण करते हुये राहते भी दी है। जिसका नाग विदर्भ चेंबर ऑफ स्वागत करता है। और हमें आशा कि इसी तरह आगे भी जी.एस.टी. काउंसिल द्वारा समय-समय पर जी.एस.टी. में सरलीकरण करते हुये व्यापारी समुदाय को व्यापार करने में राहत देते रहेंगे।
उपरोक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा अध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा ने दी।