सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक मांगी थी जानकारी।
दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डीटेल्स को जमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है.
SBI ने कहा है कि कोर्ट ने जो 3 हफ्ते का समय दिया था वह पर्याप्त नहीं है. SBI ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड के डीटेल्स का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने का सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया. पिछले महीने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को डीटेल्स पेश करने का निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द करते हुए कहा कि यह संविधान के तहत सूचना, भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने नामांकन बांड योजना के लिए चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द करते हुए कहा कि यह संविधान के तहत सूचना, भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने नामांकन बांड योजना के लिए चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया।