‘पापा ससुराल में दहेज के लिए परेशान करते हैं, एक दिन मुझे मार डालेंगे…’,
नागपूर दिः २३ : २ बी.एच. के फ्लैट और पांच एकर खेती कि मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करना सुरू कर दिया था. जिसकी आप बीती विवाहिता ने किसी तरह अपने मायके जाकर अपने परिजनों को बताई , आपने बेटियां को इतना घबराएं देख पिता ने विवाहिता बेटी से साथ जाकर बेलतरोडी पुलिस ठाणे जाकर रिपोर्ट कर चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया.
नागपूर के प्रसिद्ध व्यापारी कि बेटी की शादी १५.०५.२०२३ को बडी ही धूमधाम से संपन्न हुई. विवाहिता के पिता ने ससुराल वालों को शादी मे कार, सोना, नगद धन राशी ऐसे बहुत से महेंगे उपहार लडके और उसके परिवार वालों कि मांग के अनुसार दहेज में दिए. शादी के एक हफ्ते बाद ही नवविवाहिता को शादी मे पलंग गादी नही दिया और लडकी वालों को शादी मे मिले लिफाफे लडके वालों को नही दिए इस बात को लेकर प्रताड़ित किया गया. लडकी के हिस्से का खाना कचरे मे फेक कर अपने भाई से पार्सल बुला ले ऐसे कहकर उसे भुखा रखा गया.
इसके अलावा नवविवाहिता को उसके पती और उसके परीजनो ने अपने बाप से फ्लैट और पांच एकर खेती मांगने को कहा इस मांग को लेकर नाव विवाहिता कि उसके पती और ससुराल वालों द्वारा रोज प्रताड़ना किया जाता था. ससुराल वालों कि प्रताड़ना से नवविवाहिता ने तंग आकर आत्महत्या करने कि कोशिश भी की थी. पति रोज रात को बाहर से शराब पीकर आते और नवविवाहिता से झगडे करते और पती द्वारा नवविवाहिता से दुष्कर्म कराया जाता ऐसा आरोप भी किया गया है . इतना ही नही, लडकी कि छोटी बहने नवविवाहिता का मोबाईल फोन हॅक करवाया. नवविवाहिता की तबियत जाड़ा खराब होने से वो अपने मायके दि – १८.०८.२०२३ को चली गई और फिर घर पर जाते ही डरी सहमी नवविवाहिता बिटिया ने आपने साथ हुई आपबीती अपने परीजनो को सुनाई जिसके बाद परिजनों ने दि – ०८.१२.२०२३ ने लडके के घर जाकर अपना दहेज में दिया हुआ सामान वापस मांगा लिया गाय परंतु लडके और उसकी बहनो ने कुछ सामान छुपा दिया जिसमे कुछ २५,०००/- नगद राशी भी थी.
नवविवाहिता ने बेलतरोडी पुलिस ठाणे , नागपूर मे जाकर पती अक्षय राममिलन पाल, छोटी ननंद श्वेता राममिलन पाल, बडी ननंद कविता विक्रम ठाकूर (बैस) और मौसी सास बट्टा उर्फ राजकुमारी पाली के खिलाफ दि – १८.१२.२०२३ को रिपोर्ट दर्ज कराई . पोलीस ने इस रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ भा.द.वी.धारा ४९८अ, ३७७, ३४ एवं हुंडा बळी अधिनियम धारा ३ और ४ के अनुसार मामला दर्ज़ किया और तत्पश्चात आरोपी पती अक्षय राममिलन पाल को इस मामले में बेलतरोडी पुलिस दि – २२.१२.२०२३ को धरदबोचा आगे जांच पुलिस कर रही है.