धाराशिव :- श्री तुळजाभवानी मंदिर में हुए घोटाले के मामले में अपराध जांच विभाग (सीआयडी) द्वारा जिला पुलिस प्रमुख शंकर केंगार का 22 सितंबर 2017 का रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तूत किया गया था। इसके अनुसार, उच्च न्यायालय ने 9 मई 2024 को 8.5 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में संबंधित 16 आरोपियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस आदेश का अभी तक पालन नहीं हुआ है, जिससे हिंदू जनजागृति समिति ने औरंगाबाद उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, तुरंत आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की मांग हिंदू जनजागृति समिति ने एक ज्ञापन के माध्यम से धाराशिव पुलिस अधीक्षक श्री संजय जाधव से की है। इस अवसर पर हिंदू जनजागृति समिति के विनोद रसाळ, श्री तुळजाभवानी पुजारी मंडल के पूर्व अध्यक्ष किशोर गंगणे, अधिवक्ता शिरीष कुलकर्णी, पुजारी अमित कदम आदि उपस्थित थे।
इस घोटाले के मामले में दो स्वतंत्र जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गईं। इनमें से पुलिस प्रमुख लता फड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी। इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है, और शंकर केंगार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने सभी 16 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस आदेश को दिए हुए तीन महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन संबंधित लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं किए गए हैं। इसलिए अधिक समय न गंवाते हुए न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए, ऐसी मांग की गई। इस अवसर पर अधीक्षक संजय जाधव ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके अनुसार, जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त होते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी।