– इंटक नेता बाजनघाटे की शिकायत पर सावनेर कोर्ट का फरमान
नागपुर :- खापरखेडा पावर प्लांट मे कार्यरत तत्कालीन शैक्सन इंजिनियर विश्वास सोमकुवर एवं एक ठेकेदार कंपनी पर जालसाजी के आरोप मे संगीन अपराध दर्ज कर लिया गया है। सावनेर के फौजदारी न्यायालय के आदेश पर खापरखेडा पुलिस ने यह कार्यवाई की है।वर्तमान मे सोमकुवर अधीक्षक अभियंता पद पर कार्यरत है।
सनद रहे कि विगत 20 फरवरी 2019 को खापरखेडा पावर प्लांट मे कार्यरत अन्याग्रस्त ठेका श्रमिकों को न्याय मिलने के लिए इंटक महासचिव भीमराव बाजनघाटे ने मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौपा था। परंतु खापरखेडा विधुत प्रबंधन ने दोषी ठेकेदार कंपनी पर कार्यवाई न करते हुए तत्कालीन शेक्सन इंजिनियर विश्वास सोमकुवर की सांठगांठ एवं सुनियोजित साजिश के तहत इंटक के नकली लेटरहेड पर शिकायत वापस( विड्रा) लेटर तैयार किया और दोषी फर्म नियोक्ता को बचाने का कथित प्रयास किया गया था।
परिणामतः इंटक महासचिव भीमराव बाजनघाटे ने अन्यायग्रस्त श्रमिकों के साथ किए गए छलावा को लेकर सावनेर के फौजदारी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नतीजतन न्याय मूर्ति महोदय ने प्रकरण के दस्तावेज की वास्तविकता का अध्ययन एवं अवलोकन के पश्चात दोषी अभियंता और फर्म नियोक्ता पर अपराध पंजीबद्ध करने के लिए खापरखेडा पुलिस स्टेशन को फरमान जारी किया।
परिणामस्वरूप दोषी अभियंता विश्वास सोमकुवर और फर्म नियोक्ता के ऊपर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 465,468,471 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। इस संदर्भ मे पुलिस मामले की बारीकी से छानबीन मे जुटी हूई है . इस खबर से महानिर्मिती पावर प्लांट मे खलबली मची हूई है। उधर मामले की भनक लगते ही पुलिस की गिरप्तारी से बचने के लिए धूर्त शैक्सन इंजिनियर और ठेकेदार भूमिगत होने की फिराक मे है।