गैरकानूनी ढंग से HRA का लाभ उठाया 

– तत्कालीन मुख्य अभियंता के अवकाश पर रहते हुए ली गई मंजूरी 

नागपुर – महानिर्मिति की पूर्व मानव संसाधन प्रबंधक ने HRA का लाभ उठाने के लिए तत्कालीन मुख्य अभियंता जो अवकाश पर थे,उनका हस्ताक्षर लेकर खुद का HRA मंजूर करवाई।जबकि उनकी जगह प्रभारी मुख्य अभियंता का हस्ताक्षर सह मंजूरी की आवश्यकता थी.इसके बावजूद नियम के विरुद्ध लाभ उठाने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसे भी सेवानिवृत्ति बाद पूर्ण लाभ दिया गया.

ज्ञात हो कि शिकायतकर्ता सुरेश पाटिल के पत्र के अनुसार RS BHINGARE (तत्कालीन HR MANAGER) कोराडी से खापड़खेड़ा में MANAGER के पद पर 8 मार्च 2016 को JOIN की थी.HR(मानव संसाधन विभाग) में रहते हुए उसने HRA(घर भाड़ा) में धांधली की थी.तब खापड़खेड़ा के मुख्य अभियंता सीताराम जाधव थे.

नियमानुसार HRA मंजूरी के लिए कार्यालयीन NOTE तैयार की जाती थी.BHINGARE ने भी ने भी घर भाड़ा के लिए खुद कार्यालयीन NOTE तैयार किया था.उस वक़्त मुख्य अभियंता सीताराम जाधव डेढ़ माह की छुट्टी पर थे,उनकी जगह प्रभारी मुख्य अभियंता राऊत थे.BHINGARE ने खुद का HRA(घर भाड़ा) का कार्यालयीन NOTE में प्रभारी मुख्य अभियंता राऊत की मंजूरी सह हस्ताक्षर लेने की बजाय उसने अवकाश पर रहे मुख्य अभियंता सीताराम जाधव के घर जाकर जाधव से हस्ताक्षर सह मंजूरी ली.जो कि गैरकानूनी था.जाधव के हस्ताक्षर के बाद BHINGARE ने 24 मई 2016 को HRA की मंजूरी का (3514/- प्रति माह) आदेश निकला।

जबकि BHINGARE ने वरिष्ठ मानव संसाधन विभाग के अधिकारी नंदकिशोर पांडे(सहायक महाप्रबंधक) को HRA की जानकारी की मंजूरी का पता नहीं था.जबकि नियमनुसार जानकारी पांडे को दी जानी थी.उनका भी मंजूरी होनी चाहिए थी.इनके माध्यम से प्रस्ताव आगे बढ़ना था लेकिन इन्हें नज़रअंदाज किया गया.

BHINGHARE का 31-3-2019 को सेवानिवृत हो गया और उसे सेवानिवृत बाद होने वाले सभी लाभ दिए गए.

उल्लेखनीय अगर कोई कर्मी कंपनी की 5000 रूपए से ज्यादा का नुकसान करता हैं तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई व वसूली का आदेश हैं.इस कानून का उक्त मामले में महानिर्मिति प्रबंधन द्वारा दखल नहीं ली गई.

शिकायतकर्ता पाटिल ने 7-10-22 को ऊर्जा मंत्री,महाजेनको संचालक,महाजेनको के CMD सह खापड़खेड़ा के CE को पत्र लिख कर BHIGARE पर कानूनन कार्रवाई सह अवैध रूप से उठाए गए लाभ की वसूली की मांग की.

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