क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाना इसे वैध नहीं बनाता-डॉ सीए गिरीश आहूजा

नागपुर – वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) विशेष रूप से क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इन लेन-देन के परिमाण और आवृत्ति ने एक विशिष्ट कर व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है। तदनुसार, क्रिप्टो मुद्रा सहित वीडीए के कराधान के लिए, बजट 2022 में यह प्रदान करने का प्रस्ताव है कि क्रिप्टो सहित किसी भी वीडीए के हस्तांतरण से किसी भी आय पर @ 30% कर लगाया जाएगा, लेकिन साथ ही यह क्रिप्टो मुद्रा को मुद्रा की कानूनी स्थिति नहीं देता है। लेकिन केवल इसे वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के रूप में माना जाएगा, प्रसिद्ध टैक्सगुरु डॉ सीए गिरीश आहूजा ने JITO, नागपुर द्वारा आयोजित बजट विश्लेषण पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा.उन्होंने आगे कहा वर्चुअल डिजिटल एसेट (जिसमें क्रिप्टो के साथ अन्य डिजिटल संपत्ति भी शामिल है) के कराधान की व्याख्या की है, वैधता पर संदेह है क्योंकि किसी चीज़ पर कर लगाना इसे “कानूनी” नहीं बनाता है क्योंकि आयकर अधिनियम के तहत सट्टेबाजी और तस्करी से होने वाली आय पर भी कर लगाया जाता है, लेकिन यह गतिबिधिया वैध नहीं है और इसलिए क्रिप्टो मुद्रा पर कर लगाना इसे कानूनी बनाता है या नहीं यह बहस का विषय है और इस पर अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है.  लेकिन करेंसी यानी भारतीय करेंसी और फॉरेन करेंसी को परिभाषा से खास तौर पर बाहर रखा गया है.बजट के पहले भ्रम था कि व्यापारी द्वारा व्यापार किए जाने पर वीडीए को व्यावसायिक आय माना जाएगा या नहीं, निवेश आय को पूंजीगत लाभ माना जाएगा या नहीं लेकिन धारा 115बीबीएच डालने से ऐसा लगता है कि वीडीए के हस्तांतरण / बिक्री से आय ‘अन्य स्रोतों से आय’शीर्ष के तहत कर योग्य होगा,जब तक कि आगे स्पष्टीकरण नहीं आता है. धारा 115 बीबीएच कहता है कि वीडीए के हस्तांतरण पर 30% की दर से कर लगेगा और केवल लागत (जिस लागत पर वीडीए का अधिग्रहण किया गया था) को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी. आगे कहती है कि किसी भी अन्य व्यय या भत्ते या नुकसान के समायोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी, उदाहरण के लिए 30 के वीडीए के विनिमय से आय और 20 के सामान्य व्यवसाय से होने वाली हानि के बाद व्यापार हानि के सेट ऑफ की अनुमति विनिमय से होने वाली आय के विरुद्ध नहीं दी जाएगी. हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंट्रा हेड सेटऑफ की अनुमति दी जाएगी, जिसका अर्थ है कि अगर मुझे एक या एक से अधिक वीडीए के आदान-प्रदान से लाभ होता है और दूसरे से नुकसान होता है तो मैं नुकसान से आय को सेट कर सकता हूं, उन्होंने स्पष्ट किया.TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) सेक्शन 194S डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि VDA के ट्रांसफर पर भुगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति (क्रेता) VDA के ट्रांसफर पर 1% की दर से TDS काटने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसका उद्देश्य लेनदेन को ट्रैक करना है। धारा 56(2)(x) (के मामले में करउपहार) को भी संशोधित किया गया है जो कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने 50,000/- से अधिक बिना किसी प्रतिफल के कोई वीडीए प्राप्त किया है तो वह 30% की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. सीए गिरीश आहूजा ने बजट में अन्य परिवर्तनों का भी विश्लेषण किया जैसे अद्यतन रिटर्न, खोज और जब्ती के कुछ खंडों में परिवर्तन, सहकारी समितियों का कराधान, अधिकतम अधिभार, धर्मार्थ ट्रस्टों से संबंधित प्रावधान। अन्य स्पीकर स्टॉक मार्केट विशेषज्ञ और ज़ी बिजनेस चैनल के नियमित पैनल स्पीकर श्री विकास सेठी, मुंबई ने शेयर बाजार के बजट का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि शेयर बाजारों ने बजट का स्वागत किया और विभिन्न घोषणाओं के कारण सकारात्मक उत्साह था। और बजट में विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन से बाजार  उत्साहित हैं जो निकट भविष्य में नई ऊंचाई को छू सकता है और निवेशकों को मौलिक रूप से अच्छे शेयरों में निवेश करने की सलाह दी। प्रारंभ में उज्ज्वल पगरिया, अध्यक्ष, जीतो, नागपुर ने वक्ताओं का स्वागत किया, सीए आनंद ओस्तवाल, संयोजक, जेपीएफ ने वक्ताओं का परिचय दिया, जबकि कोषाध्यक्ष सीए जुल्फेश शाह ने कार्यक्रम और प्रश्नोत्तर सत्र का समन्वयन किया। मुख्य सचिव सीए सुधीर सुराणा ने औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इस हाउसफुल और सफल वेबिनार में शामिल होने वालों में श्री अजय संचेती, श्री राजय सुराना, श्री देविन कोठारी, श्री रजनीश जैन, सीए प्रकाश चोपड़ा, सीए अतुल मोदानी, सीए पीयूष छाजेद प्रमुख थे.

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