नागपूर :- उद्योगों को राहत की सांस मिलेगी क्योंकि प्रोत्साहन पैकेज योजना (पीएसआई) -2019 के तहत औद्योगिक इकाइयों के लिए स्टांप शुल्क छूट के विस्तार के संबंध में मुख्य स्टांप नियंत्रक, महाराष्ट्र द्वारा आधिकारिक परिपत्र जारी किया गया है. कॉसिआ ,विदर्भ के अध्यक्ष सीए जुल्फेश शाह ने कहा कि उद्योगपतियों और उद्यमियों को राज्य भर में विशेष रूप से नागपुर डिवीजन के स्टांप नियंत्रक से औद्योगिक भूमि के पंजीकरण या असाइनमेंट के लिए स्टांप शुल्क में छूट प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. पीएसआई -2019 योजना ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं और उसकी अवधि और 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली थी. लेकिन चूंकि राष्ट्रीय चुनाव, आचार संहिता आदि जैसे विभिन्न कारणों से नई औद्योगिक नीति अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है, मौजूदा पीएसआई-2019/योजना जारी रहेगी और इसके तहत सभी लाभ मिलेंगे एवं औद्योगिक इकाई की पात्रता के अनुसार योजना का लाभ उठाया जा सकता है. शाह ने आगे कहा कि पीएसआई -2019 के जीआर में यह स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि यदि नई पॉलिसी नहीं आती है तो पॉलिसी 31 मार्च 2024 के बाद भी जब तक की नई नीति अधिसूचित होने तक जारी रहेगी.स्टांप शुल्क छूट का लाभ पीएसआई 2019 के तहत कवर किया गया है और इसे पात्र यूनिट धारक तक बढ़ाया जाना चाहिए. सीए शाह ने आगे कहा कि भले ही 31 मार्च 2024 के बाद उद्योग विभाग सुचारू रूप से स्टांप ड्यूटी छूट प्रमाणपत्र जारी कर रहा था, जिसका फैसला क्षेत्राधिकार वाले स्टांप कलेक्टर द्वारा किया जाना था.लेकिन स्टांप विभाग इससे इनकार कर रहा था, जिसके कारण स्टांप ड्यूटी में छूट नही मिल पा रही थी. औद्योगिक इकाइयां को इसके लाभ उठाने में वन्छित किया जा रहा था, जिससे उन्हें बिना किसी वैध कारण के अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कोसिआ ,विदर्भ ने श्री जी ओ भारती, संयुक्त निदेशक उद्योग, विदर्भ और श्री एस एस मुद्दमवार, जीएम, डीआईसी, नागपुर के साथ इस मामले पर चर्चा की। और राजस्व विभाग, महाराष्ट्र से तत्काल समन्वय और स्पष्टीकरण मांगने का अनुरोध किया. परिणामस्वरूप, राजस्व विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 9.5.24 के माध्यम से मुख्य स्टाम्प नियंत्रक को दिए गए निर्देश के अनुसार मुद्दे को हल करने और विस्तार करने के लिए स्पष्टीकरण परिपत्र जारी किया गया और फलस्वरूप स्टाम्प कंट्रोलर ने 10/5/24 को एक परिपत्र जारी किया और राज्य भर में अपने सभी डिवीजनों को पात्र इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी छूट का लाभ देने का निर्देश दिया. अप्रैल 2024 के दौरान, कई इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी छूट के लाभों से वंचित कर दिया गया था,.अब उन्हे आधिकारिक निर्देश जारी होने से राहत मिलेगी, सीए शाह ने कहा.