नागपुर :- प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ पोस्ट नागपूर आर एल मीना के मार्गदर्शन मे दिनांक 02.10.2023 को समय करीबन 09:40 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं. 02 पर ट्रेन नं. 16032 अण्डमान एक्सप्रेस के आगमन पर आरपीएफ़ थाना नागपुर के उपनिरीक्षक वी.पी.सिंह, उनि प्रियंका सिंह, सहा. उपनिरी. बी. के. सरपाते, प्रधान आरक्षक देवेन्द्र पाटिल, प्रधान आरक्षक नितिन देवरे, प्रधान आरक्षक संजय पाटिल, आरक्षक नीरज कुमार द्वारा उक्त ट्रेन को चेक किया गया । चेकिंग के दौरान प्रधान आरक्षक देवेन्द्र पाटिल, प्रधान आरक्षक नितिन देवरे को A-1 कोच के बर्थ नं. 35 के नीचे काले रंग का प्लास्टिक का 01 ट्रॉली बैग संदिग्ध हालत में मिला, जिस पर American Tourister लिखा था । कोच मे पूछताछ करने पर उक्त बैग पर किसी ने भी अपना मालिकाना हक नहीं जताया । उक्त बैग को सीट के नीचे से बाहर निकाला तो पाया कि बैग में काफी भारी वजन है, जिसको खोलने पर उसमे व्हिस्की/शराब की बोतलें दिखायी दी । ट्रेन का सिगनल होने से तुरंत ही उक्त लावारिस बैग को उतारकर आरपीएफ़ थाना लाया गया तथा बैग में मिल व्हिस्की/शराब की बोतलों कुल संख्या 48 बोतल (
01 Johnnie Walker/Red Label (750 ml) 24 बोतल कीमत- 54000/-
02 Johnnie Walker / Black Label 34 बोतल कीमत – 52000/-
03 Chivas 01 बोतल कीमत – 4000/-
04 Jagermeister ( 750 ml) 04 बोतल कीमत –
16000/-
05 The Glenlivet (750 ml) 01 बोतल कीमत- 5800/-
06 Teacher’s (01Ltr) 01 बोतल कीमत – 3500/-
07 Jameson(750 ml) 03 बोतल कीमत – 8400/-
08 Ballantine’s(750 ml) 01 बोतल कीमत – 2250/-
कुल 48 बोतल कुल कीमत 1,45,950/-
उक्त लावारिस बैग को लिखित मैमो के साथ अगली कानूनी कार्यवाही हेतु निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क नागपुर को उक्त शराब के साथ सुपुर्द किया गया है। इस मामले मे अपराध क्रमाक- 100 /2023-u/s 65(A),65(E) महाराष्ट्र दारू बंदी कायदा 1949 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
उपरोक्त कार्रवाई आशुतोष पांडेय वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपुर एवं ससुआ नागपुर श्रीकुमार कुरुप के मार्गदर्शन में की गई हैं।