– 20 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई
नागपुर :- नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले में पूर्व मंत्री सुनील केदार को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद एड. राहुल नार्वेकर ने अपनी विधायकी रद्द कर दी. हालांकि, केदार पा ने अगले तीन महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 20 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. इसलिए जिले के नागरिकों का ध्यान इस सुनवाई की ओर गया है.
देश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही राज्य में विधानसभा चुनावी बयार प्रवाहित होने लगे हैं. राज्य में अक्टूबर- नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. इसी पृष्ठभूमि पर राज्य के सभी राजनीतिक दलों और नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक का दौर जारी है. नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एनडीसीसी) घोटाला मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व मंत्री सुनील केदार आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं।
इसलिए हाईकोर्ट में याचिका
दायर किया गया है. 22 दिसंबर, 2023 को अदालत ने केदार और छह अन्य को पांच साल के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सभी आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी दी थी. शुरुआत में केदार ने सेशन कोर्ट में सजा पर रोक और जमानत के लिए अर्जी दी थी. इसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था. फिर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसे लें। यह सुनवाई उर्मिला जोशी- फाल्के के समक्ष हुई. सलाह. केदार की ओर से सुनील मनोहर ने बहस की, जबकि अधिवक्ता ने. उनका समर्थन देवेन्द्र चौहान ने किया था।
कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया
कर लिया है करीब पांच महीने की अवधि के बाद अब केदार ने सजा पर रोक लगाने के लिए अर्जी दी है. पूर्व मंत्री सुनील केदार को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है और उनकी विधायकी रद्द कर दी गई है. इतना ही नहीं, नियमों के मुताबिक वे अगले छह साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते. हालांकि, अब उन्होंने सजा पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया है। अगर उनकी सजा निलंबित हो जाती है तो उन्हें अपनी विधायकी वापस मिल जाएगी. वे आगामी चुनाव भी लड़ सकते हैं. अब इस संबंध में दायर याचिका पर 20 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और इस पर सभी की निगाहें टिक गई हैं.