नागपूर :-तदर्थ सत्र न्यायधीश पवार ने उनसेन चौक स्थित स्मूनवाला बिल्डिंग में हुए शहर के सनसनीखेज आर्थिक अपराध में आरोपी आसिफ स्मूनवाला को अग्रिम जमानत दे दी है। एफआईआर के अनुसार आरोपियों ने शिकायतकर्ता हरीभाऊ चंदराणा को 2 करोड़ रुपया देने पर आरटीजीएस द्वारा शिकायतकर्ता के खाते में 3.2 करोड़ रुपया वापिस करने का वादा किया था। किंतु आरोपियों ने ऐसा न करते हुए शिकायतकर्जा के 2 करोड़ रुपए हजम कर लिए शिकायतकर्ता का कहना था कि एक आरोपी ने उसे बताया कि आसिफ रंमूनवाला ने अन्य आरोपियों के साथ मिल कर उसके साथ धोखा किया है। और 2 करोड़ रुपए हजम कर लिए हैं। उल्लेखनीय है कि पुलिस प्राथमिकी में आसिफ मनवाला को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आरोपी रंगूनवाला के अधिवक्ता रफीक एस. अकवानी ने अदालत को बताया कि भूलवाला बिल्डिंग आसिफ रंमूनवाला की है और उसने उक सत्येंद्र इंद्रजीत शुक्ला को नवंबर 2022 में किराए से ऑफिस दिया था आसिफ का शिकायतकर्ता तथा भगत एण्ड कंपनी के बीच हुए तेल-देन से कोई संबंध नहीं है। आरोपी को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में भी शिकायतकर्ता ने माना है कि आसिफ स्मूनवाला उस बिल्डिंग का मालिक हैं और उसने इसे किराए से लिया था। एफआईआर में भी आरोपी के खिलाफ कुछ भी नहीं दिया गया है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने जांच में पुलिस को सहयोग देने व साध्य से बैठडाड न करने की शर्त पर 30 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतने की ही जमानत पर आसिफ रंगूनवाला को अग्रिम जमानत दे दी है।