अरुण गवली को भी चाहिए छुट्टी 

– कारागृह उपमहानिरीक्षक को नोटिस जारी

नागपूर :- मुंबई के कुख्यात डॉन अरुण गवली ने पैरोल अवकाश मिलने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में गुहार लगाई है. इस कारण न्यायालय ने बुधवार को कारागृह उपमहानिरीक्षक को नोटिस देकर 14 सितंबर तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है.

इस प्रकरण पर न्या. विनय जोशी और वाल्मिकी मेनेजेस के समक्ष सुनवाई हुई. अरुण गवली ने पैरोल मिलने के लिए कारागृह उपमहानिरीक्षक के पास अर्जी प्रस्तुत की थी. लेकिन गवली अपराधिक गिरोह का मुखिया रहने से और उसे पैरोल पर छोडा तो कानून व सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होने की संभावना रहने से इस अर्जी को नामंजूर किया गया.

इस पर गवली ने आपत्ति जताई है. कारागृह उपमहानिरीक्षक का निर्णय अवैध रहने की बात गवली ने कही है. इसके पूर्व पैरोल पर छूटने के बाद कानून व नियमों का कडाई से पालन किया गया. इस कारण इस बार भी अवकाश ठुकराते नहीं आ सकता, ऐसा भी उसने याचिका में दर्ज किया है.

गवली को शिवसेना के नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर के हत्याकांड प्रकरण में उम्रकैद की सजा हुई है. वह नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में सजा भुगत रहा है. गवली की तरफ से एड. मीर नगमान अली ने पक्ष रखा.

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