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– लिव-इन पार्टनर की बेटी से दुष्कर्म केस
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नागपुर :- अपर सत्र न्यायाधीश-13 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, नागपुर के विशेष न्यायाधीश जे.ए. शेख की कोर्ट ने हुड़केश्वर थानाक्षेत्र में अपनी लिव-इन पार्टनर की नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के आरोपी महेश कुमार शाहू को जमानत दे दी. महेश पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है. बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट अक्षय पंड्या और विवेक शर्मा ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि महेश पीड़िता की मां लिव-इन पार्टनर है और उस पर लगे आरोप निराधार है. उन्होंने पीड़िता द्वारा पुलिस और मेडिकल प्रोफेशनलों के बयानों में विसंगतियों पर प्रकाश डाला. इनमें आरोपी द्वारा किसी भी यौन दुराचार से इनकार किया गया है. कोर्ट को बताया गया कि चार्जशीट फाइल होने के साथ ही जारी जांच पूरी हो चुकी है. सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने महेश को सशर्त जमानत दे दी.