केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) / MLJK-MA को विधिविरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है

– केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, ये संगठन और इसके सदस्य जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों मे शामिल हैं और आतंकी गतिविधियों और लोगों को भड़काकर वहां इस्लामिक शासन स्थापित करने को समर्थन देने में लिप्त हैं

– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का संदेश एकदम स्पष्ट है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के तहत कठोरतम सज़ा दी जाएगी- गृह मंत्री

– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, गृह मंत्रालय द्वारा 2023 में अब तक 4 संगठनों को आतंकी संगठन, 6 व्यक्तियों को आतंकवादी और 2 संगठनों को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया जा चुका है

नई दिल्ली :-भारत सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) / MLJK-MA को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 (1) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है।

X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये संगठन और इसके सदस्य जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों मे शामिल हैं और जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और लोगों को भड़काकर वहां इस्लामिक शासन स्थापित करने को समर्थन देने में लिप्त हैं।

गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का संदेश एकदम स्पष्ट है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के तहत कठोरतम सज़ा दी जाएगी।

मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)/ MLJK-MA संगठन और इसके सदस्य जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों मे शामिल हैं और जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और लोगों को भड़काकर वहां इस्लामिक शासन स्थापित करने को समर्थन देने में लिप्त हैं। इस संगठन के सदस्य लोगों को भड़काकर जम्मू और कश्मीर में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते हैं, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। इस संगठन के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967, भारतीय दंड संहिता, 1860, आर्म्स एक्ट, 1959 और रनबीर दंड संहिता, 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, गृह मंत्रालय द्वारा 2023 में अब तक 4 संगठनों को आतंकी संगठन, 6 व्यक्तियों को आतंकवादी और 2 संगठनों को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया जा चुका है।

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए मेट्रो सर्वोत्तम विकल्प मेट्रो संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने व्यक्त किये अपने विचार

Thu Dec 28 , 2023
*महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड* (नागपुर मेट्रो रेल परियोजना)https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/10/WhatsApp-Video-2024-10-30-at-14.56.12_caaf8c51.mp4 नागपुर :- नागपुर मेट्रो की चारो लाइनों पर सुचारू मेट्रो सेवाएं चल रही हैं और यात्रियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में मेट्रो के ऍक्वा लाइन स्थित एलएडी कॉलेज एवं मातृसेवा संघ जैसे शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित मेट्रो संवाद कार्यक्रम में शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों ने मेट्रो […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com