नागपूर :- रेल प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों को रेल यातायात के दौरान रेलवे रियायत देने के लिए रियायत कार्ड जारी किया जाता है। रियायत कार्ड जारी करने के संबंधित शासकीय चिकित्सक द्वारा दिव्यांग व्यक्ति के नि:शक्तता प्रमाणपत्र व मूल रेलवे कंसेशन प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है । इस प्रमाणपत्र के सत्यापन में विलंब होने के कारण रेलवे द्वारा रियायत पहचान पत्र जारी करने में विलंब होता है जिसके कारण दिव्यांगजनों को इस रियायत का लाभ लेने में कठिनाईयों का सामना करना पडता है इसके मद्देनजर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर द्वारा समय-समय पर रेलवे स्टेशनों में शिविर के माध्यम से इस प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जाता है।
इसी कड़ी में अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी दिव्यांगजनों को रेल यातायात के दौरान रेलवे रियायत हेतु आवेदन एवं कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने हुए तत्काल प्रभाव से दिव्यांग यात्रियों के लिए एक समर्पित वेबसाइट divyangjanid.indianrail.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने से मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी दिव्यांगजनों को रियायत कार्ड अतिशीघ्र जारी करना संभव हुआ है। यह पहल रेलवे की समावेशिता के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
इस ऑनलाइन प्रक्रिया से रेलवे कंसेशन प्राप्त करने हेतु दिव्यांगजनों को रेलवे के कार्यालय में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। रियायत कार्ड जारी हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापन में शीघ्रता आयेगी और जल्द कार्ड जारी किया जा सकेगा। यात्री अपनी दिव्यांगजन कार्ड के लिए उपरोक्त वेब साइट पर आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। वहीँ रेलवे कंसेशन कार्ड प्राप्त करने हेतु दिव्यांगजनों शारीरिक रूप से कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता कम हो जायगी तथा लंबी लाइन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और दिव्यांगजन अपना रियायत आई कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे काउंटर या आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शामिल है।