नागपूर :- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अलग अलग मामलों में क्रमशः 80,000 रु. एवं 10,000 रु. की रिश्वत राशि स्वीकार करने के दौरान दो आरोपियों को पकड़ा।
पहले मामले में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने प्रभारी अधिकारी (ओआईसी), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक, बुलंदशहर(उत्तर प्रदेश) को 80,000 की रिश्वत स्वीकारने पर गिरफ्तार किया।
सीबीआई ने ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, बुलंदशहर (यूपी) के उक्त प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध वर्तमान मामला दर्ज किया जिसमें 04 अस्पतालों में संबद्ध, ईसीएचएस लाभार्थियों को चिकित्सा संबंधी सेवा के सुचारू संचालन की सुविधा हेतु प्रति माह 1,00,000/- रु. के अनुचित लाभ/अवैध रिश्वत की मांग करने का आरोप है।यह भी आरोप है कि आरोपी व्यक्ति ने शिकायतकर्ता पर इसके लिए दबाव बनाया। इस क्रम में आगे, यह आरोप है कि शिकायतकर्ता की कंपनी आउटसोर्सिंग के आधार पर बुलंदशहर के 04 अस्पतालों में ईसीएचएस लाभार्थियों के चिकित्सा उपचार से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में संलग्न थी।
सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से मांगी गई राशि 1,00,000 रु.में से 80,000 रु. का अनुचित लाभ/रिश्वत राशि के रूप में मांग करने एवं स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तथा ग्रेटर नोएडा में आरोपी के आवासीय परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
यह ध्यान रहे कि ईसीएचएस को देश भर में फैले हुए सरकारी अस्पतालों, ईसीएचएस पैनल में शामिल निजी अस्पतालों/निर्दिष्ट सरकारी आयुष अस्पतालों में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स के नेटवर्क के माध्यम से पूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को एलोपैथिक व आयुष चिकित्सा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना को मरीजों के लिए कैशलेस लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए सीजीएचएस की तर्ज पर तैयार किया गया है और इसे भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद की अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।
एक अन्य मामले में, सीबीआई ने कार्यालय अधीक्षक, कार्मिक प्रभाग, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर), नागपुर को शिकायतकर्ता से 10,000/- रु. की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने पर पकड़ा।
सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर आरोपी कार्यालय अधीक्षक, कार्मिक प्रभाग, एसईसीआर, नागपुर के विरुद्ध तत्काल मामला दर्ज किया, जिसमें उसी संगठन में कार्यरत एक मलेरिया खलासी कार्यकर्ता(Malaria Khalashi worker) से उसकी तैनाती और पुन: तैनाती की प्रक्रिया हेतु 15,000/- रु. की रिश्वत मांगने का आरोप है। परस्परबातचीत करने पर, आरोपी, शिकायतकर्ता से 10,000/- रु. की प्रारंभिक रिश्वत स्वीकारने पर सहमत हो गया।
सीबीआई ने जाल बिछाया एवं उक्त आरोपी को शिकायतकर्ता से 10,000/- रु. की तय रिश्वत राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा।
आरोपी के परिसर पर तलाशी ली जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं उसे सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, नागपुर के समक्ष पेश किया जाएयगा।
दोनों मामलों में जाँच जारी है।