नागपुर :- आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), नागपुर ने धोखाधड़ी, मिथ्या प्रस्तुति, गलत बयानी, गबन, विश्वासघात, जालसाजी, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने, चैंबर और उसके सदस्यों को नुकसान पहुंचाने और गैरकानूनी रूप से खुद के लिए कमाई करने के अपराधों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एक साल से अधिक समय तक प्रारंभिक जांच (एफआईआर के पूर्व की जांच) करने के बाद अश्विन प्रकाश अग्रवाल (मेहाडीया), रामावतार शंकरलाल तोतला और एनवीसीसी के अन्य पदाधिकारियों (सहयोगियों) के खिलाफ सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409, 420, 465, 467, 468, 469, 470, 471 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है।