महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(नागपुर मेट्रो रेल परियोजना)
• छोटी बड़ी १४८ दुकानों की दी जानकारी
नागपुर :- महामेट्रो कार्यालय के सभागृह में मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध छोटी बड़ी दुकानें तथा कार्यालय के लिए उपलब्ध जगह की जानकारी देने के उद्देश्य से सभी श्रेणी के व्यवसायियों का सम्मलेन हुआ।सम्मलेन में व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर हिंसा लिया। प्रारंभ में मेट्रो अधिकारी ने दुकान आबंटन सम्बंधित टेंडर और लिफाफा पद्धति की विस्तृत जानकारी दी। व्यापारियों द्वारा किए गए सवालों के समाधानकारक उत्तर दिए गए। महा मेट्रो के संपत्ति विकास महाप्रबंधक संदीप बापट ने संबोधित करते हुए कहा की मेट्रो स्टेशन पर फ़िलहाल १४८ छोटी बड़ी दुकाने और कार्यालय के लिए ९ और १५ वर्ष के अवधि के लिए भाड़ापट्टी के आधार पर जगह उपलब्ध है टेंडर की प्रक्रीया बेहद आसान होने से कोई भी व्यवसायी इस प्रक्रिया को आसानी से पूर्ण कर सकता है। आवश्यकता पढ़ने पर कार्यालय की ओर से हर संभव सहयोग किया जा रहा है।
• व्यवसाय के विविध अवसर
बापट ने बताया की फ़िलहाल १०८ छोटी और ४० बड़ी दुकाने(बड़ी जगह) के टेंडर जारी किए गए। १ टेंडर फॉर्म पर कितनी भी दुकानों के लिए आवेदन किया जा सकता है। छोटी दुकानों की लीज ९ वर्ष और बड़ी दुकानों की लीज अवधि १५ वर्ष रखी गयी है। टेंडर की पूर्ति के लिए ३ वर्ष का सीए टर्नओवर सर्टिफिकेट या नेटवर्क सर्टिफिकेट आवश्यक है। इसके अलावा गुमास्ता , पैन कार्ड , जीएसटी नंबर , होना जरुरी है। ऑनलाइन प्रक्रिया के अलावा लिफाफा बंद पद्धति भी अपनाई जा सकती है। मोबाईल क्रमांक ७४०००४३२१ से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। मोबाईल पर संपर्क करने के बाद दुकानों संबंधी विवरण टेंडर जारी होने के समय मोबाईल पर कार्यालय द्वारा प्रेषिप किया जाता है।
• २.४५ लाख वर्ग फुट जगह उपलब्ध
महा मेट्रो की चारों लाइन पर ३८ मेट्रो स्टेशन कार्यरत है। अधिकांश स्टेशनों पर दुकानों के लिए जगह उपलब्ध है। कुल २.४५ लाख वर्ग फुट जगह उपलब्ध है। १००० वर्ग फुट की जगह छोटी दुकानों के लिए और उससे बड़ी जगह बड़ी दुकाने और कार्यालय के लिए उपलब्ध है। बापट ने बताया की पिछली बार ६० दुकानों का टेंडर जारी किया था इनमें से २५ दुकानों का आवंटन किया गया। टेंडर खुलने की तिथि के २ दिन पूर्व सुचना दी जाती है। और पारदर्शी पद्धति से टेंडर खोले जाते है। जयप्रकाश नगर , प्रजापति नगर , छत्रपति चौक , स्टेशन पर करीब २६,००० वर्ग फुट जगह उपलब्ध है। नॉन फेयर बॉक्स के अंतर्गत यह कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया की छोटी दुकाने आवंटित होने पर १ माह का समय निर्माण के लिए दिया जाता है। नियमानुसार जीन वस्तुओं पर पाबंदी है उनको छोड़कर व्यवसाय किया जा सकता है। दुकान नहीं चलने की स्थिति में दुकान दूसरे को आवंटित की जा सकती है। लेकिन जिम्मेदारी पहले व्यवसायी की ही रहेगी। ज्वलन शील पदार्थ पर पाबंदी है।
• व्यवसाय के विविध अवसर
व्यसायियों द्वारा किए गए प्रश्नों के समाधानकारक जवाब बापट ने दिए। उन्होंने बताया कि व्यवसाय के विविध अवसर मेट्रो में उपलब्ध है। ट्रेन रैपिंग में विज्ञापन किया जा सकता है इसके लिए २८०० वर्ग फुट जगह मिलती है। इसके अलावा रोड डिवाडर , वीडियो वाल स्टेशन पर विज्ञापन डिस्पले का प्रावधान भी किया गया है। ट्रेन कोच में लगे डिसप्ले पर भी विज्ञापन दिए जा सकते है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री. बापट ने कहा की ९ और १५ वर्ष के लीज के बाद फिर टेंडर निकलेगा। दुकानदारक को टेंडर के राशि के आधार पर वही दुकान आवंटित करने के लिए प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। सम्मेलन में उपस्थित व्यवसायियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए दुकानों के प्रति रुझान व्यक्त किया।