मुंबई, दि. 9:- विगत 8 जनवरी को राज्य सरकार की ओर से राज्य में अनेक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई, जो 10 जनवरी की रात 12:00 बजे से लागू होने जा रहे है. इसमे अंशत: सुधार किया गया है. ईसके अनुसार ब्यूटी सलून तथा व्यायामशाला 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रखने की अनुमति होगी. इन दोनों अस्थापनाओं का लाभ सिर्फ वही लोग ले सकेंगे जो दोनों टीके ले चुके है, साथ ही कर्मचारियों को भी वह काम करने की अनुमति दोनों टीको की शर्त पर दी गई है.
इस को लेकर कुछ सूचनाएं राज्य सरकार की ओर से रविवार को जारी की गई, जो नए आदेश आने तक लागू रहेगी
-विगत 8 जनवरी को घोषित आदेश की तालिका पंक्ति में उल्लेखित ‘प्रस्तावित किए गए प्रतिबंधों’ को “लागू प्रतिबंधों” के रूप में माना जाएगा.
ब्यूटी सलून को हेयर कटिंग सलून (बाल कटाने के सलून) के गुट में रखा जाएगा तथा उक्त तालिका में उल्लेखित हेयर कटिंग सलून की भांति क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति में इसको खुले रखने की अनुमति होगी. इन दोनों आस्थापनाओं में केवल उन्हीं गतिविधियों को अनुमति होगी जिसके लिए मास्क निकालने की किसी को भी आवश्यकता ना हो. साथ ही केवल पूरी तरह से टीकाकरण किए हुए लोग ही इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं. ब्यूटी सलून की गतिविधियों में शामिल सभी कर्मियों का पूरी तरह से टीकाकरण होना चाहिए.
- व्यायाम शाला अर्थात जिम को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रखने की अनुमति इस शर्त पर होगी कि वहां पर कोई भी गतिविधि करते समय मास्क का उपयोग किया जाए. इस सेवा का लाभ भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जो पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके हैं. साथ ही सेवा देने वाले व्यायाम शाला के सभी कर्मचारी और निदेशको के लिए भी पूरी तरह से ‘वैक्सीनेटेड’ होना अनिवार्य होगा.
यह जानकारी रविवार को राज्य सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से राज्य के मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने दी है.
-दिनेश दामहे
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