वन्य जीव तस्करी के मामलों में अबतक 163 आरोपी गिरफ्तार

– बाघ के सर्वाधिक शिकार  

नागपुर :- नागपुर वन विभाग ने 29 जुलाई 2021 से 29 जुलाई 2024 इन 3 वर्षों में 33 वन्य जीव तस्करी के मामलों में कार्रवाई करते हुए 163 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन कार्रवाई में 12 बाघों के शिकार के मामलों में 72 आरोपियों का समावेश है।

इसके अलावा 5 ऊदबिलाव, तेंदुआ और स्टार कछुए के शिकार के मामले भी हैं। कार्रवाई के चलते अब जंगली जानवरों के शिकार करने वाले शिकारियों में डर का माहौल बना हुआ है।

नागपुर को ‘व्याघ्र राजधानी’ के रूप में पहचाना जाता है। इसे वन्य प्राणियों की तस्करी का मुख्य केंद्र के तौर पर भी इसे पहचाना जाता है परंतु गिरफ्तारी के बाद अब शिकारियों ने अपना स्थान बदल लिया है। बावजूद इसके वन्य प्राणियों का शिकार जारी है। ऐसे में इन शिकारियों पर वन विभाग की नजर बनी हुई है। पिछले 3 वर्षों में नागपुर वन विभाग ने वन्य जीव तस्करी के 33 मामलों का खुलासा किया है। जीवित प्राणी और उनके अंगों की तस्करी के मामले भी शामिल हैं। शिकार के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले बिजली के तार, विषबाधा, जाल और पिंजरे, बंदूक आदि सामग्री भी जब्त की गई है। इसमें बिजली का करंट लगने के 6, विषबाधा के 5, जाल और पिंजरे लगाकर पकड़ने के 11, बंदूक से गोलीबारी का 1, भाले का 1 समेत 9 मामलों का समावेश है।

भारी मात्रा में जब्त किए जानवरों के अंग इस कार्रवाई से वन विभाग ने 2 बाघों की खाल, 40 दांत, 99 नाखून, 1 सिर, 23।845 किलो बाघ की हड्डियां और 65 मूछें जब्त की गई हैं। इसके अलावा तेंदुए के शरीर के अंग और 5 खालें, 29 दांत, 14 पंजे, 3 किलो हड्डियां और 31 मूंछें जब्त की हैं। ऊदबिलाव का सवा 10 किलो मांस, 3 जीवित ऊदबिलाव और 6 जिंदा स्टार कछुए समेत अन्य कछुएं भी जब्त किये गये हैं। इसके अलावा 1 जिंदा माडुल सांप, 250 ग्राम अंबरग्रीस और चितल, पोर्क्यूपिन, मोर, उल्लू, समुद्री पंखा, स्किंक और घोरपड के शरीर के 20 अंगों समेत मुनिया और पॅराकिट जैसे 864 पक्षी भी जब्त किये गये हैं।

उप वन संरक्षक (प्रादेशिक) नागपुर के डॉ. भारत सिंह हाडा ने कहा, “वन्य प्राणी शिकार, तस्करी, अंगों का उपयोग इन सभी को रोकना जरूरी है। ऐसा काम करने वालों की जानकारी नागरिकों ने भी वन विभाग को देनी चाहिए। इससे आरोपियों को शिक्षा मिलने में मदद होगी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून में सुधार हुआ है। इसमें सजा बढ़ाने का भी प्रावधान किया है।”

इस कार्रवाई से वन विभाग ने 2 बाघों की खाल, 40 दांत, 99 नाखून, 1 सिर, 23।845 किलो बाघ की हड्डियां और 65 मूछें जब्त की गई हैं। इसके अलावा तेंदुए के शरीर के अंग और 5 खालें, 29 दांत, 14 पंजे, 3 किलो हड्डियां और 31 मूंछें जब्त की हैं। ऊदबिलाव का सवा 10 किलो मांस, 3 जीवित ऊदबिलाव और 6 जिंदा स्टार कछुए समेत अन्य कछुएं भी जब्त किये गये हैं। इसके अलावा 1 जिंदा माडुल सांप, 250 ग्राम अंबरग्रीस और चितल, पोर्क्यूपिन, मोर, उल्लू, समुद्री पंखा, स्किंक और घोरपड के शरीर के 20 अंगों समेत मुनिया और पॅराकिट जैसे 864 पक्षी भी जब्त किये गये हैं।

सजा बढ़ाने का प्रावधान

उप वन संरक्षक (प्रादेशिक) नागपुर के डॉ. भारत सिंह हाडा ने कहा, “वन्य प्राणी शिकार, तस्करी, अंगों का उपयोग इन सभी को रोकना जरूरी है। ऐसा काम करने वालों की जानकारी नागरिकों ने भी वन विभाग को देनी चाहिए। इससे आरोपियों को शिक्षा मिलने में मदद होगी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून में सुधार हुआ है। इसमें सजा बढ़ाने का भी प्रावधान किया है।”

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